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पेप्सिको के ट्रॉपिकाना लीची जूस का सैंपल टेस्ट में फेल, कोर्ट ने ठोका 28 लाख का जुर्माना

पेप्सिको ब्रांड का ट्रॉपिकाना लीची जूस का सैंपल फैल होने पर हरिद्वार एडीएम वित्त/राजस्व ने लगाया 28 लाख का जुर्माना।30 दिन के अंदर पैसे न जमा करने पर जारी किया जाएगा वसूली प्रमाण पत्र।2013 में हुआ था वाद दायर।

Lipi 28 Jul 2021, 10:31 am
करन खुराना, हरिद्वार
नवभारतटाइम्स.कॉम पेप्सिको पर जुर्माना
पेप्सिको पर जुर्माना

उत्तराखंड के हरिद्वार जिले की अपर जिला अधिकारी मैजिस्ट्रेट न्यायालय ने पेप्सिको ब्रांड के ट्रॉपिकाना लीची जूस पर 28 लाख का जुर्माना ठोका है। ट्रॉपिकाना जूस को नम्बर-1 बताकर मिसब्रान्डिंग करने के आरोप में कंपनी, डिस्ट्रिब्यूटर और दुकानदारों पर अलग-अलग रकम का जुर्माना लगाया गया है। मैजिस्ट्रेट की ओर से आरोपियों को एक महीने का वक्त दिया गया है। एक महीने में जुर्माना राशि न भरने पर वसूली पत्र जारी करने की बात कही गई है।

तत्कालीन वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी योगेंद्र पांडेय ने बताया कि साल 2013 में उन्होंने ही मिसब्रान्डिंग के आरोप में यह वाद दाखिल किया था। वह उस समय नगर निगम हरिद्वार में खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर तैनात थे। योगेंद्र पांडेय ने कहा कि उनके अनुसार पहली बार कभी किसी एडीएम कोर्ट ने किसी कंपनी पर इतना मोटा जुर्माना लगाया गया है। एडीएम वित्त/राजस्व केके मिश्रा ने बताया कि साल 2013 में प्रिजमा सलूशन प्राइवेट लिमिटेड का निरीक्षण कर ट्रॉपिकाना लीची जूस का सैंपल लिया गया था।

सैंपल को खाद्य विश्लेषण शाला रुद्रपुर में जांच के लिए भेज गया। जांच में सैंपल मिस्ब्रांडेड पाया गया। जांच रिपोर्ट के आधार पर वाद दायर किया गया। विपक्षी गणों को अपना पक्ष रखने का भरपूर समय दिया गया लेकिन विपक्षी गण पर्याप्त सबूत और साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाया। इसके बाद पेप्सिको होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड और डायनामिक डेयरीज लिमिटेड पर 10-10 लाख का जुर्माना और अन्य तीन आरोपियों पर 1 लाख, 2 लाख और 5 लाख का जुर्माना ठोका गया है। एडीएम ने बताया कि कुल मिलाकर 28 लाख का जुर्माना ठोका गया है। 30 दिन के अंदर जुर्माना राशि जमा न करने पर वसूली पत्र जारी किया जाएगा।

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