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Bengal SSC Scam News: पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी को 3 अगस्त तक ईडी की हिरासत, बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले का मामला

ईडी ने पश्चिम बंगाल के कैबिनेट मंत्री पार्थ चटर्जी के लिए 14 दिन की न्यायिक हिरासत की मांग की थी। हालांकि कोर्ट ने फिलहाल 3 अगस्त तक उन्हें ईडी कस्टडी में भेजने का आदेश दिया है।

Curated byशेफाली श्रीवास्तव | नवभारतटाइम्स.कॉम 26 Jul 2022, 12:05 am

हाइलाइट्स

  • पार्थ चटर्जी और उनकी करीबी अर्पिता मुखर्जी को कोर्ट ने 3 अगस्त तक ईडी कस्टडी
  • इसी के साथ कोर्ट ने हर 48 घंटे के अंतराल में मेडिकल चेकअप के लिए भी कहा है
  • ईडी ने कैबिनेट मंत्री पार्थ चटर्जी के लिए 14 दिन की न्यायिक हिरासत की मांग की थी

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नवभारतटाइम्स.कॉम Partha Chatterjee News
पार्थ चटर्जी
कोलकाता: एसएससी घोटाले मामले में आरोपी मंत्री पार्थ चटर्जी और उनकी करीबी अर्पिता मुखर्जी को कोर्ट ने 3 अगस्त तक ईडी की हिरासत में भेजने का आदेश दिया है। इसी के साथ कोर्ट ने हर 48 घंटे के अंतराल में मेडिकल चेकअप के लिए भी कहा है। गौरतलब है कि ईडी ने पश्चिम बंगाल के कैबिनेट मंत्री पार्थ चटर्जी के लिए 14 दिन की न्यायिक हिरासत की मांग की थी। हालांकि कोर्ट ने फिलहाल 10 दिन की हिरासत ही मंजूर की।
पश्चिम बंगाल के गिरफ्तार मंत्री पार्थ चटर्जी को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में सौंपने के लिए ईडी की एक विशेष अदालत से सोमवार को अनुरोध किया गया था। ईडी ने इस बात का जिक्र किया था कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), भुवनेश्वर ने चटर्जी की जांच के बाद कहा है कि उन्हें तत्काल अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत नहीं है।


शिक्षक भर्ती मामले में जांच कर रही ईडी
केंद्रीय एजेंसी स्कूल भर्ती घोटाले में कथित वित्तीय लेनदेन की जांच कर रही है। उसने अदालत से मंत्री की करीबी सहयोगी अर्पिता मुखर्जी को भी 13 दिनों के लिए हिरासत में सौंपने का अनुरोध किया था। विशेष न्यायाधीश जीबोन कुमार साधु ने मामले में अपना फैसला दिया।

ईडी ने अपनी दलील में कहा है कि चटर्जी बंगाल सरकार की ओर से संचालित एसएसकेएम अस्पताल में बीमारी का बहाना बना कर भर्ती हुए थे और शनिवार को मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा उन्हें दो दिनों की रिमांड पर दिए जाने के दौरान केंद्रीय एजेंसी उनसे पूछताछ नहीं कर सकी।

पार्थ को एम्स एंबुलेंस भुवनेश्वर ले जाया गयाकलकत्ता हाई कोर्ट ने रविवार को निर्देश दिया था कि चटर्जी को स्वास्थ्य जांच के लिए एयर एंबुलेंस से एम्स, भुवनेश्वर ले जाया जाए। अदालत को सौंपी गई एम्स, भुवनेश्वर की रिपोर्ट का हवाला देते हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू ने कहा कि चटर्जी का ब्लडप्रेशर, ऑक्सिजन का स्तर सही है और उन्हें तत्काल अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत नहीं है। वहीं, ईडी के अनुरोध का विरोध करते हुए चटर्जी के वकील ने उनकी जमानत का अनुरोध किया।
लेखक के बारे में
शेफाली श्रीवास्तव
शेफाली श्रीवास्तव सीनियर डिजिटल कॉन्टेट प्रोड्यूसर हैं। दैनिक भास्कर, नवभारत टाइम्स, गांव कनेक्शन और एनबीटी डिजिटल के साथ पत्रकारिता में 9 साल का अनुभव। पॉलिटिक्स से लेकर, स्पोर्ट्स, हेल्थ, वुमन, वाइल्डलाइफ और एंटरटेनमेंट में रुचि। पत्रकारिता में नए प्रयोगों के साथ सीखने की ललक।... और पढ़ें

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