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उत्तराखंड में पहाड़ों पर पर्यटकों का नाइट-स्टे बैन, हाईकोर्ट का फैसला

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला लेते हुए पहाड़ों पर रात के समय टूरिस्ट्स के रूकने पर रोक लगा दी है। टूरिस्ट ट्रैकिंग के समय पहाड़ों पर रात के समय रुकते थे। यह फैसला न केवल एडवेंचर टूरिज्म के शौकीन लोगों के लिए बड़ा झटका है

नवभारतटाइम्स.कॉम 27 Aug 2018, 2:04 pm
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला लेते हुए पहाड़ों पर रात के समय टूरिस्ट्स के रूकने पर रोक लगा दी है। टूरिस्ट ट्रैकिंग के समय पहाड़ों पर रात के समय रुकते थे। यह फैसला न केवल एडवेंचर टूरिज्म के शौकीन लोगों के लिए बड़ा झटका है बल्कि उत्तराखंड सरकार को भी इससे बड़ा नुकसान पहुंचेगा क्योंकि एडवेंचर टूरिज्म से राज्य सरकार को बड़ा रेवन्यू मिलता है।
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क्या है उत्तराखंड हाईकोर्ट का फैसला
उत्तराखंड सरकार ने राज्य के पहाड़ी इलाकों में बने सभी तरह के स्थायी स्ट्रक्चर को तीन महीने में हटाने के आदेश दिए हैं हाईकोर्ट ने ऊंचाई पर बने मैदानों में रूकने रुकने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है। जिसके बाद अब पर्यटक लंबी ट्रैकिंग नहीं कर पाएंगे। उत्तराखंड में कई ट्रेक इतने लंबे हैं कि इन्हे एक दिन में पूरा नहीं किया जा सकता इसलिए पर्यटक रात को रूककर सुबह ट्रेक के लिए निकलते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश के बाद एडवेंचर के लिए ट्रेकिंग करने वाले पर्यटकों को बड़ा झटका लगा है।

1 लाख लोगों के रोजगार पर असर
हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद एडवेंचर टूरिज्म से जुड़े करीब एक लाख लोगों के रोजगार पर संकट आ गया है जो एडवेंचर टूरिज्म से रोजगार कमाते थे। कुली, खच्चर चलाने वाले, हेल्पर और रात में खाना बनाने वाले ऐसे कई लोग हैं जिनका रोजगार एडवेंचर पर्यटन से जुड़ा है।

ये हैं उत्तराखंड के प्रमुख ट्रेकिंग रूट
उत्तराखंड में कई फेमस ट्रेकिंग रूट हैं जहां पर्यटकों की ज्यादा भीड़ होती है जैसे रूपकुंड ट्रेक (9 दिन), वैली ऑफ फ्लॉवर (6-7 दिन), पिंडारी ग्लेशियर ट्रेक (10 दिन), चोपटा चन्द्रशिला ट्रेक (6 दिन), दोदीताल ट्रेक (10 दिन), कालिंदीखल पास (20 दिन), नंदा देवी ट्रेक (10 दिन), कुआरी पास ट्रेक (6 दिन) आदि कई ऐसे ट्रेक उत्तराखंड में है जो एडवेंचर के शौकीन पर्यटकों के बीच काफी लोकप्रिय है ये सभी ट्रेक 4 हजार मीटर से ज्यादा की ऊंचाई पर स्थित हैं।

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