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'बबीता जी' मुनमुन दत्ता पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार, गैर जमानती धाराओं में केस दर्ज

मुनमुन दत्ता (Munmun Dutta) को जातिसूचक शब्‍द का इस्‍तेमाल बहुत महंगा पड़ा है। मुनमुन के ख‍िलाफ हरियाणा में SC/ST ऐक्‍ट के तहत गैर जमानती धाराओं (Non Bailable Sections) में एफआईआर (FIR) दर्ज हो गई है। मुनमुन के ख‍िलाफ इसके अलावा देश के अलग-अलग हिस्सों में श‍िकायत दर्ज हो रही है। जालंधर में भी दलित संगठनों के उनके खिलाफ पुलिस में शिकायत दी है।

नवभारतटाइम्स.कॉम 13 May 2021, 5:56 pm
टीवी सीरियल 'तारक मेहता का उल्‍टा चश्‍मा' (Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah) फेम मुनमुन दत्ता (Munmun Dutta) को जातिसूचक शब्‍द का इस्‍तेमाल बहुत महंगा पड़ा है। ऐक्‍ट्रेस पर अब गिरफ्तारी (Arrest) की तलवार लटक रही है। मुनमुन के ख‍िलाफ हरियाणा में गैर जमानती धाराओं (Non Bailable Sections) में SC/ST ऐक्‍ट के तहत एफआईआर (FIR) दर्ज हो गई है। मुनमुन के ख‍िलाफ देश के अलग-अलग हिस्सों में श‍िकायत दर्ज हो रही है। जालंधर में भी दलित संगठनों के उनके खिलाफ पुलिस में शिकायत दी है और कार्रवाई नहीं किए जाने पर विरोध प्रदर्शन की चेतावनी दी है।
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Munmun Dutta in Legal Trouble, Haryana Police Registers Case against Actress in Non Bailable Sections in Hansi


इन गैर जमानती धाराओं के तहत केस दर्ज
ताजा जानकारी के मुताबिक, शो की 'बबीता जी' यानी मुनमुन दत्ता के खिलाफ नेशनल अलायंस फॉर शेड्यूल क्लास हयूमन राइट्स के संयोजक रजत कलसन ने श‍िकायत दी थी। इसी को आधार बनाकर थाना शहर हांसी की पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। ऐक्‍ट्रेस के ख‍िलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 153A, 295A और अनुसूचित जाति व जनजाति अत्याचार अधिनियम की धारा 3(1)(R), 3(1)(S) और 3(1)(U) के तहत मामला दर्ज किया गया है। ये सभी धाराएं गैर जमानती हैं।

यदि गिरफ्तारी हुई तो नहीं मिलेगी जमानत
इसका मतलब यह हुआ कि यदि अब पुलिस कार्रवाई करते हुए मुनमुन दत्ता को गिरफ्तार करती है तो इन धाराओं में जमानत नहीं मिलेगी। इतना ही नहीं, इन धाराओं में अग्रिम जमानत का प्रावधान भी नहीं है। यह पूरा माजरा मुनमुन दत्ता के सोशल मीडिया पर पोस्‍ट किए गए उस वीडियो से शुरू हुआ, जिसमें उन्‍होंने एक जाति सूचक शब्‍द का आपत्त‍िजनक तरीके से इस्‍तेमाल किया था।


अनुसूचित जाति के अपमान का आरोप
पुलिस के पास जो श‍िकायत दी गई, उसमें कहा गया है कि मुनमुन दत्ता का वीडियो 'वल्गर सोसायटी' नाम के यूट्यूब चैनल पर डाला गया था, जिसमें वह कहती हैं, 'यूट्यूब पर आना है और इसके लिए अच्छा दिखना चाहती हूं। उन (आपत्त‍िजनक जाति सूचक शब्‍द) जैसा नहीं दिखना चाहती।' आरोप है कि इस तरह मुनमुन दत्ता ने अनुसूचित जाति समाज के खिलाफ एक अपमानजनक टिप्पणी की है।

11 मई को सौंपी थी श‍िकायत और सीडी
नेशनल अलायंस फॉर शेड्यूल क्लास ह्यूमन राइट्स के संयोजक रजत कलसन ने 11 मई को ही हांसी की पुलिस अधीक्षक को एक लिखित शिकायत दी थी। इसके साथ मुनमुन दत्ता के वीडियो वाली सीडी भी सौंपी गई थी। हांसी की पुलिस अधीक्षक निकिता गहलोत ने तमाम साक्ष्‍य देखने और श‍िकायत पर गौर करने के बाद थाना शहर हांसी को मामले में एफआइआर दर्ज करने के आदेश दिए।

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मुनमुन दत्ता मांग चुकी हैं माफी
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हालांकि, इन सब के बीच मुनमुन दत्ता ने इंस्‍टाग्राम पर माफी भी मांगी है। मुनमुन ने यह वीडियो इंस्टाग्राम पर भी पोस्‍ट किया था, जिसे उन्‍होंने अब डिलीट कर दिया है। मुनमुन दत्ता ने इसके बाद बयान जारी करते हुए कहा कि उनका जो वीडियो पोस्‍ट था, उसमें कहे गए एक शब्‍द का गलत अर्थ लगाया गया है, जबकि वह अपमान, धमकी या किसी की भावनाओं को चोट पहुंचाने के इरादे से कभी नहीं कहा गया था। मुनमुन का कहना है कि यह भाषा और क्षेत्र के अंतर के कारण हुआ है। उन्हें सही मायने में शब्द का मतलब नहीं पता था। ऐसे में जब उन्‍हें इसका मतलब पता चला तो उन्होंने तुरंत उस पार्ट को हटा दिया।

जालंधर में विरोध प्रदर्शन की चेतावनीदूसरी ओर, जालंधर में बीआर अंबेडकर वेलफेयर कमेटी से जुड़े नरेश लल्ला ने भी श‍िकायत दर्ज करवाते हुए चेतावनी दी है। उनका कहना है, 'बीते दिनों मेरे व्हाट्सएप पर एक वीडियो आई जिसमें एक टीवी एक्ट्रेस मुनमुन दत्ता को गलत तरीके से एक शब्द का इस्तेमाल करते देखा जा सकता है। इससे दलित समाज की धार्मिक भावनाओं को काफी ठेस पहुंची है। एक्ट्रेस ने दलित समाज को छोटा और नीचा दिखाने की भी कोशिश की है। जिसके बाद पुलिस कमिश्नर को शिकायत सौंपकर मुनमुन दत्ता के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई है। यदि ऐक्‍शन नहीं लिया गया तो हम विरोध प्रदर्शन करेंगे।

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