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अमेरिका में गांजा पीने या रखने के लिए अब नहीं जाना होगा जेल, बाइडन ने दिया हजारों लोगों की रिहाई का आदेश

US Marijuana Laws: बाइडन ने कहा कि मारिजुआना रखने के आरोप में लोगों को जेल भेजने से बहुत से लोगों की जिंदगी बर्बाद हो गई। उन्होंने कहा कि नस्लीय अल्पसंख्यकों के गांजे के लिए जेल जाने की संख्या कहीं अधिक है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि मैं मारिजुआना के इस्तेमाल को लेकर बनी अपराध नीति में बदलाव करने के लिए तीन कदम उठाने जा रहा हूं।

Curated byयोगेश मिश्रा | नवभारतटाइम्स.कॉम 7 Oct 2022, 10:39 am
वॉशिंगटन : अमेरिका में अब एक सीमित मात्रा में गांजा रखने या इस्तेमाल के लिए जेल नहीं जाना पड़ेगा। साथ ही इस तरह के आरोपों के लिए सजा काट रहे लोगों को भी जेल से रिहा कर दिया जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने गुरुवार को मारिजुआना रखने के दोषी हजारों अमेरिकियों को क्षमादान दे दिया। इस तरह उन्होंने मध्यावधि चुनाव से एक महीने पहले अपने समर्थकों से किए गए वादे को पूरा किया। बाइडन ने कहा कि मैं साधारण रूप से मारिजुआना रखने के सभी पूर्व अपराधों के लिए क्षमा की घोषणा कर रहा हूं। हालांकि उन्होंने इसे पूरी तरह अपराध से मुक्त करने का आह्वान नहीं किया।
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फाइल फोटो


उन्होंने कहा कि तस्करी और कम उम्र के लोगों को बिक्री पर सीमाएं बनी रहनी चाहिए। अमेरिका के कई प्रांतों में न सिर्फ मेडिकल उपयोग के लिए, बल्कि शौकिया उपयोग के लिए भी गांजा खरीदने की अनुमति लोगों को पहले से प्राप्त है। बीबीसी की खबर के अनुसार, हाल के एक पोल से पता चलता है कि ज्यादातर अमेरिकियों का मानना है कि गांजे को लीगल होना चाहिए। बाइडन ने कहा कि मारिजुआना रखने के आरोप में लोगों को जेल भेजने से बहुत से लोगों की जिंदगी बर्बाद हो गई।

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नस्लीय अल्पसंख्यक सबसे ज्यादा पीड़ित
बाइडन ने कहा कि लोगों को ऐसे आचरण के लिए जेल भेज दिया गया जो कई राज्यों में अब प्रतिबंधित नहीं है। उन्होंने कहा कि नस्लीय अल्पसंख्यकों के गांजे के लिए जेल जाने की संख्या कहीं अधिक है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि मैं मारिजुआना के इस्तेमाल को लेकर बनी अपराध नीति में बदलाव करने के लिए तीन कदम उठाने जा रहा हूं। इसमें सबसे पहले संघीय कानून के तहत गांजा रखने के सभी आरोपियों को क्षमादान दिया जाता है।

अवैध खरीद-बेच पर रोक जारी
उन्होंने बताया कि इस संबंध में अटॉर्नी जनरल को निर्देश दिए गए हैं कि योग्य लोगों की सजा को खत्म किया जाए। इस फैसले से बड़ी संख्या में मारिजुआना रखने के आरोप में सजा काट रहे लोगों को मदद मिलेगी। बाइडन के आदेश के बाद देश के सभी गवर्नरों को सलाह दी गई है कि एक सीमित मात्रा में मारिजुआना रखने वाले लोगों को सजा नहीं दी जानी चाहिए। हालांकि अमेरिका में अभी भी अवैध तरीके से गांजे की खरीद-बेच पर रोक जारी रहेगी।
लेखक के बारे में
योगेश मिश्रा
योगेश नवभारत टाइम्स डिजिटल में पत्रकार हैं और अंतरराष्ट्रीय खबरें आप तक पहुंचाते हैं। इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआती पढ़ाई यानी ग्रेजुएशन माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय से की और पोस्ट ग्रेजुएशन बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय (लखनऊ) से किया। पत्रकारिता में अनुभव अब पांच साल के पड़ाव को पार कर चुका है। खबरों से इतर योगेश को साहित्य में गहरी दिलचस्पी है। योगेश का मानना है कि पत्रकारिता भी साहित्य की एक विधा है जैसे रेखाचित्र या संस्मरण।... और पढ़ें

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