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ट्रंप को फिर झटका, ट्रैवल बैन के ताजा आदेश पर कोर्ट ने लगाई रोक

अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप के ट्रैवल बैन संबंधी ताजा आदेश को लागू किए जाने के रास्ते में एक बार फिर कानूनी अड़चन आ गई है। हवाई की एक संघीय अदालत ने टैवल बैन के नए आदेश पर अस्थाई रूप से रोक लगा दी है।

नवभारतटाइम्स.कॉम 18 Oct 2017, 6:39 am
वॉशिंगटन
नवभारतटाइम्स.कॉम अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप (फाइल फोटो)
अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप (फाइल फोटो)

कुछ मुस्लिम बहुल देशों के नागरिकों को अमेरिका आने से रोकने की अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप की कोशिशों को फिर झटका लगा है। उनके ट्रैवल बैन संबंधी ताजा आदेश को लागू किए जाने के रास्ते में फिर कानूनी अड़चन आ गई है। हवाई की एक संघीय अदालत ने टैवल बैन के नए आदेश पर अस्थाई रूप से रोक लगा दी है। रोक का यह आदेश ट्रैवल बैन के लागू होने से सिर्फ एक दिन पहले आया है।

अमेरिकी जिला अदालत में मंगलवार को जस्टिस डेरिक के वॉटसन ने अपने आदेश में कहा, 'ताजा ट्रैवल बैन आदेश में भी वही खामियां हैं जो पिछले आदेश में थीं। इसमें यह साफ नहीं किया गया है कि 6 निश्चित देशों से आने वाले लाखों लोगों की वजह से अमेरिका के हितों पर बुरा असर कैसे पड़ेगा।'


अदालत के फैसले पर वाइट हाउस की प्रतिक्रिया भी आई है। वाइट हाउस की प्रवक्ता साराह सैंडर्स ने फैसले को 'खतरनाक रूप से दोषपूर्ण' बताते हुए कहा, 'यह अमेरिकी लोगों को सुरक्षित रखने की राष्ट्रपति की कोशिशों को कमजोर करने वाला है।' न्याय विभाग इसके खिलाफ जल्द अपील करेगा।

बता दें कि सितंबर महीने के आखिर में एक कार्यकारी आदेश के जरिए यह बैन लगाया गया था जिसमें पिछली बार की तरह कुछ मुस्लिम बहुल देशों के नागरिकों के अमेरिका आने प्रतिबंध लगाया गया था। इसके तहत ईरान, लीबिया, सीरिया, यमन, सोमालिया, चाड और उत्तर कोरिया के नागरिकों के साथ-साथ वेनेजुएला के सरकारी अधिकारियों के अमेरिका में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया था।

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