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पाक सुप्रीम कोर्ट ने हाफिज के JuD को देश में गतिविधियां जारी रखने की मंजूरी दी

​​पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के संगठनों जमात-उद-दावा (जेयूडी) और फलह-ए-इंसानियत फाउंडेशन (एफआईएफ) से देश में अपनी गतिविधियां जारी रखने को कहा है।

भाषा 13 Sep 2018, 7:33 pm
इस्लामाबाद
नवभारतटाइम्स.कॉम hafeez

पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के संगठनों जमात-उद-दावा (जेयूडी) और फलह-ए-इंसानियत फाउंडेशन (FIF) से देश में अपनी गतिविधियां जारी रखने को कहा है। बता दें कि मुंबई हमले के बाद अमेरिका ने हाफिज को वैश्विक आतंकी करार दिया था और उस पर एक करोड़ डॉलर का इनाम घोषित कर रखा है।

पाक सरकार ने लाहौर हाई कोर्ट के एक अंतरिम आदेश के खिलाफ याचिका दायर की थी, जिस याचिका को दो सदस्यीय पीठ ने खारिज कर दिया। पांच अप्रैल को हाई कोर्ट ने कहा था कि दोनों अपने कल्याण कार्य को जारी रख सकते हैं। हाई कोर्ट ने सरकार को दोनों समूहों के सामाजिक कार्यों में हस्तक्षेप करने से रोकते हुए उन्हें वैधानिक गतिविधियां जारी रखने की इजाजत दी थी। इससे पहले पाकिस्तानी सरकार ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की प्रतिबंधित सूची में शामिल जेयूडी, एफआईएफ और दूसरे संगठनों को दान देने से कंपनियों और व्यक्तियों को रोक दिया था।

उधर, हाफिज ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को 'सच्चाई और न्याय की जीत' करार दिया। हाफिज नवंबर 2017 को नजरबंदी से रिहा हुआ है। रिहाई के बाद हाफिज ने अपने राजनीतिक पार्टी का ऐलान किया और जुलाई में उसने आम चुनाव में अपने उम्मीदवार भी उतारे। हालांकि, किसी भी उम्मीदवार को जीत नसीब नहीं हुई।

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