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पाक कोर्ट ने भारतीय धारावाहिकों के प्रसारण पर प्रतिबंध हटाया

पाकिस्तान की एक अदालत ने भारतीय धारावाहिकों के प्रसारण पर देश के मीडिया नियामक की ओर से लगाए गए प्रतिबंध को अकारण बताते हुए हटा दिया । संघीय सरकार ने लाहौर हाई कोर्ट को बताया कि इसे पाकिस्तानी निजी टीवी चैनलों द्वारा भारतीय टेलिविजन कार्यक्रम प्रसारण पर आपत्ति नहीं है।

भाषा 18 Jul 2017, 9:57 pm
इस्लामाबाद
नवभारतटाइम्स.कॉम ​ पाकिस्तान अदालत ने भारतीय धारावाहिकों के प्रसारण पर प्रतिबंध हटाया ​
पाकिस्तान अदालत ने भारतीय धारावाहिकों के प्रसारण पर प्रतिबंध हटाया

पाकिस्तान की एक अदालत ने भारतीय धारावाहिकों के प्रसारण पर देश के मीडिया नियामक की ओर से लगाए गए प्रतिबंध को अकारण बताते हुए हटा दिया । संघीय सरकार ने लाहौर हाई कोर्ट को बताया कि इसे पाकिस्तानी निजी टीवी चैनलों द्वारा भारतीय टेलिविजन कार्यक्रम प्रसारण पर आपत्ति नहीं है। इसके बाद अदालत ने भारतीय धारावाहिकों के प्रसारण पर पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नियामक प्राधिकरण (PEMRA) के प्रतिबंध को अमान्य करार दे दिया ।

हालांकि, टेलिविजन चैनलों पर भारतीय फिल्मों के प्रसारण पर प्रतिबंध फरवरी में वापस ले लिया गया गया था, लेकिन धारावाहिकों के प्रसारण की अनुमति नहीं दी गई थी । याचिकाकर्ता की वकील असमा जहांगीर ने अदालत में दलील दी कि भारतीय धारावाहिकों पर प्रतिबंध अजीब लगता है जबकि भारतीय फिल्में खुलेआम दिखाई जाती हैं।

मुख्य न्यायाधीश मंसूर अली शाह ने कहा कि आपत्तिजनक भारतीय सामग्री या पाकिस्तान विरोधी विषयवस्तु को सेंसर किया जा सकता है लेकिन पूरी तरह प्रतिबंध की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा, 'दुनिया एक वैश्विक गांव बन गई है । अतार्किक प्रतिबंध कब तक लगाए जा सकते हैं। '

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