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इमरान को राहत, लाहौर सीट पर नहीं होगी दोबारा मतगणना

​जल्द ही पाकिस्तान के ​पीएम पद की शपथ लेने जा रहे पीटीआई चीफ इमरान खान को राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर नैशनल असेम्बली सीट पुनर्मतगणना को खारिज कर दिया

भाषा 8 Aug 2018, 11:16 pm
इस्लामाबाद
नवभारतटाइम्स.कॉम imran

जल्द ही पाकिस्तान के पीएम पद की शपथ लेने जा रहे पीटीआई चीफ इमरान खान को राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर नैशनल असेम्बली सीट पुनर्मतगणना को खारिज कर दिया, जहां से खान ने 25 जुलाई को हुए आम चुनावों में काफी मामूली अंतर से अपने प्रतिद्वंद्वी को पराजित किया था। इमरान (65) को उस समय अजीबोगरीब स्थिति का सामना करना पड़ा, जब पाकिस्तान के चुनाव आयोग (ईसीपी) ने मंगलवार को उन्हें नैशनल असेम्बली में केवल सशर्त शपथ ग्रहण की अनुमति दी।

उन्होंने पांच सीटों से चुनाव लड़ा था और पांचों पर विजयी हुए थे। ईसीपी ने जहां दो सीटों से उनकी जीत की अधिसूचना पर रोक लगा दी थी, इसने उन्हें तीन अन्य सीटों से विजयी घोषित कर दिया जहां से वह लड़े थे। चुनाव आचार संहिता के कथित उल्लंघन को लेकर लंबित एक मामले को देखते हुए ईसीपी ने यह निर्णय किया था।

पाकिस्तान मुस्लिम लीग- नवाज (पीएमएल-एन) के नेता ख्वाजा साद रफीक ने एनए-131 लाहौर-9 सीट से पुनर्मतगणना के लिए याचिका दी थी जहां से इमरान न केवल 680 वोटों से विजयी हुए थे। रफीक ने आरोप लगाए थे कि पीठासीन अधिकारी ने जानबूझकर सैकड़ों वोट खारिज कर दिए थे। रफीक के वकील ने कहा कि अगर जीत का अंतर पांच फीसदी से कम है तो पुनर्मतगणना का आग्रह वैध है। लाहौर हाई कोर्ट के आदेश को खारिज करते हुए प्रधान न्यायाधीश साकिब निसार की अध्यक्षता वाली उच्चतम न्यायालय की पीठ ने फैसले के खिलाफ खान की याचिका स्वीकार कर ली

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